मिरर मीडिया : लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली के द्वारा धनबाद जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के तहत 34 विद्यालयों को दिए गए मान्यता की जांच हेतु जिला उपायुक्त धनबाद को पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि जारी किये गए पत्र के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR ) CPCR अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(j) के तहत शिकायतों की जांच करता है और बाल अधिकारों के अभाव और उल्लंघन के संबंध में स्वत: संज्ञान लेता है। वहींधनबाद उपायुक्त को इस मामले में जांच सुनिश्चित कर पत्र जारी होने के 20 दिनों के भीतर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये है।[su_image_carousel source=”media: 3999,3998,4002,4001,4000″ slides_style=”photo” columns=”2″]
ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद के द्वारा धनबाद के जिन 34 विद्यालयों को मान्यता दी गई है उसकी लगातार जांच की मांग झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला सचिव इरफान खान के द्वारा की जा रही है उनका कहना है कि सभी 34 विद्यालयों को दी गई मान्यता पूरी तरह से गलत तरीके से दी गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2019 के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक सही सचिव जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति धनबाद के द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजो को छिपाते हुए जिले के 34 निजी विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक आर टीई के प्रावधानों के विरुद्ध जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति से प्रस्ताव का अनुमोदन कराते हुए मान्यता दिलाई गई है।