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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश – कोरोना संक्रमण से मौत पर परिजनों को मुआवजा की राशि तय करें भारत सरकार



मिरर मीडिया : कोरोनावायरस से होने वाली मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया हैं कि इस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने कहा सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए अपने संसाधन के हिसाब से मुआवजा या राहत पर नीति तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि छह हफ्तों में सरकार कोई फैसला ले सकती है।

गौरतलब हैं कि याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की थी। जिसको लेकर कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके साथ ‘राजकोषीय सामर्थ्य’ का कोई मुद्दा नहीं है लेकिन ‘राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग’ करने के मद्देनजर कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा सकती।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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