मिरर मीडिया : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन का एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने के सिविल जज के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने एएसआई से मस्जिद की खुदाई कर सर्वेक्षण कराने समेत सभी आदेशों पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई और सर्वेक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली।
गौरतलब है कि, 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण के जरिए हकीकत का पता लगाए जाने का आदेश दिया गया था। जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज के इस आदेश पर असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 31 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।