जुगसलाई में रेलवे फाटक से धर्मशाला रोड तक चला अभियान, 11 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर: जुगसलाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर जांच अभियान चलाया गया। आज रेलवे फाटक होते हुए धर्मशाला रोड तक अभियान चलाया। प्लास्टिक की वस्तुओं के रोकथाम की निगरानी व जांच टीम बनाया गया है। इस टीम को कलकत्ता रोयल बिरयानी, बिरयानी हाउस, गुरूनानक टेक्सटाइल्स, गोपाल स्टोर, रमाशंकर भुजिया भंडार, धर्मा स्टोर आदि दुकानों से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिला। प्रतिबंधित लगभग 11 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करते हुए कुल 6500 रूपया जुर्माना वसूला गया।

जांच के क्रम में पाया गया कि कई दुकानदार जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए प्रतिबंधित वस्तुओंं के स्थान पर लकड़ी से बने कांटे, चम्मच, चाकू, कैंडी स्टिक, पेपर से बने स्ट्रॉ, थाली, प्लेटें, कप, गिलास व पत्ते से बने थाली व कटोरी की बिक्री कर रहे है। मौके पर सभी दुकानदारों से अपील की गयी कि वे सरकार की प्लास्टिक मुक्त मुहीम में अपनी सहभागिता सुनिशिचित करें और आम नागरिको से भी अपील गई कि वे सामान की खरीदारी करने आये तो कपडे या जूट का थैला साथ में लेकर आये।
बता दें कि वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम (4 ) के द्वारा 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन व विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया हैै।

इन प्लास्टिक वस्तुओं पर है प्रतिबंध
1.प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।

2. प्लास्टिक के कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

इसके साथ ही झारखण्ड राज्य में सभी आकार (हैंडल के साथ या बिना) मोटाई और रंग के पॉलीथिन कैरी बैग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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