मिरर मीडिया : वर्ष 2016 में गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना के साथ 12 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने आरोपी बिहार मधुबनी निवासी धर्मेंद्र यादव को 12 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी धर्मेंद्र यादव फिल्वक्त तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है।
गौरतलब है कि 4 जनवरी 2016 को बरवड्डा थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सफारी गाड़ी पर गांजा तस्कर गांजा लेकर बंगाल की ओर से आ रहे हैं। सूचना पर भीतिया मोड़ के समीप पुलिस ने डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में चेकिंग लगाई करीब 1:30 बजे सफारी गाड़ी को आते देखा उक्त गाड़ी चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया परंतु पुलिस ने गाड़ी को रोका जांच के दौरान गाड़ी के अंदर से 100 किलो गांजा जो 60 पैकेट में रखा हुआ था जिसे गोविंदपुर अंचलाधिकारी के सामने बरामद किया गया।
वहीं अनुसंधान के बाद पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध 3 जून 2016 को आरोप पत्र दायर किया था। 11 अगस्त 16 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने इस मामले में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।