प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन हेतु गठित विशेष दल की बैठक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 637 आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 432 लाभुक योग्य पाए गए। उपायुक्त के निर्देश पर 31 किसानों का रैंडम जांच भी की गई, जिसमें सभी के परिणाम सकारात्मक रहे। इसके बाद योग्य 432 लाभुकों को योजना के लाभ के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 205 अयोग्य आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, डीपीएम जेएसएलपीएस शैलेश रंजन समेत विशेष दल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
कुसुम योजना से जुड़ी मुख्य शर्तें और जानकारी :
- चयन उन्हीं किसानों का किया जाएगा जिनके खेत में ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है।
- लाभुक के पास सिंचाई सुविधा (जल स्रोत) चालू स्थिति में उपलब्ध होना आवश्यक है।
- लाभुक के पास कृषि योग्य भूमि और अद्यतन भूमि लगान रसीद होना चाहिए।
- चयनित लाभुकों को अंशदान के रूप में भुगतान करना होगा —
- 2HP सोलर पंप: ₹5,000
- 3HP सोलर पंप: ₹7,000
- 5HP सोलर पंप: ₹10,000
(भुगतान ऑनलाइन निदेशक, जेडा, रांची को करना होगा)
- अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु/सीमांत किसान, महिला कृषक एवं ड्रिप इरीगेशन से लाभान्वित किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- योजना के तहत पहले से लाभान्वित किसान पात्र नहीं होंगे।
- चयन प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी विवाद होने पर जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
अधिक जानकारी के लिए किसान जेडा की वेबसाइट www.jreda.com पर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

