64 खाद्य कारोबारियों ने लिया खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन का प्रशिक्षण : स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए है निःशुल्क प्रशिक्षण

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फर्जी ग्रुप से सावधान रहने की अपील

मिरर मीडिया : सोमवार को जिला परिषद के सभागार में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टेक) के संबंध में 64 खाद्य कारोबारियों ने प्रशिक्षण लिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि इसका आयोजन खाद्य सुरक्षा विभाग, अनुमंडल कार्यालय की देखरेख में आजाद एग्रो एजेंसी द्वारा कराया गया। इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षक एवं आकलन कर्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक खाद्य कारोबारियों के लिए यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए यह निःशुल्क है। जबकि अन्य कारोबारियों के बेसिक ट्रेनिंग का शुल्क 600 ₹ प्लस एसटी तथा एडवांस ट्रेनिंग का शुल्क 800 ₹ प्लस जीएसटी है। प्रशिक्षण 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

फर्जी ग्रुप से सावधान रहने की अपील

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ एनजीओ तथा ग्रुप खाद्य कारोबारियों से फुड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फोस्टेक के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर मनमानी राशि वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी लोगों से कारोबारी सावधान रहें तथा इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग, एसडीओ ऑफिस में अथवा मोबाइल नंबर 9431126246 पर अवश्य दें। फुड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फोस्टेक के लिए कारोबारी foscos.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर फोस्टेक प्रशिक्षण सरकार द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग, अनुमंडल कार्यालय की देखरेख में निर्धारित शुल्क लेकर करवाया जाता है।

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