हजारीबाग: मोहर्रम के मौके पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग हो गया है। संभावित भीड़भाड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 से प्रभावी होकर 8 जुलाई की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इस अवधि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, भीड़ एकत्र करने, हथियारों के प्रदर्शन तथा समाज में वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ कार्यवाही पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता से संयम और सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि शांति बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की लापरवाही, उकसावे या कानून के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहर्रम के दौरान जिले में अमन और सौहार्द का वातावरण कायम रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें चौकस हैं।