Bihar: लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

Neelam
By Neelam
2 Min Read

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविन्द्र डडेजा ने कहा कि 12 अगस्त को सुनवाई की निर्धारित तिथि बहुत लम्बी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है इनकार

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर आवेदन को उच्च न्यायालय 29 मई 2025 को खारिज कर चुका है और उच्चतम न्यायालय ने भी उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई के लिए 12 अगस्त 2025 की तारीख तय है और यह ‘बहुत लंबी’ तारीख नहीं है, लिहाजा सुनवाई पहले करने के आग्रह संबंधी आवेदन खारिज किया जाता है।

क्या है मामला?

मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए की गई ग्रुप डी की नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी मिली, उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार या उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर भूमि के सौदे किए थे। याचिका में, लालू प्रसाद ने निचली अदालत के आदेशों को रद्द करने की अपील की थी, जिसमें 2022, 2023 और 2024 में दायर तीन आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया गया था।

Share This Article