वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग आगामी 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। आयोग ने इस सूची पर आपत्ति और सुधार के लिए 1 सितंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया है।
इस एक महीने की अवधि में राजनीतिक दल और आम मतदाता, सूची में अपना नाम जोड़ने, हटवाने या किसी गलती को सुधारने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार, 1 अगस्त को ही राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की फिजिकल और डिजिटल कॉपी सौंपी जाएगी, ताकि वे भी अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर सकें।
चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह से अद्यतन और त्रुटिहीन हो, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित न होना पड़े।