धनबाद। आरपीएफ धनबाद द्वारा पंजीकृत कांड संख्या 02/25, दिनांक 05/02/25 अंतर्गत आरपी(यूपी) एक्ट की धारा-3 में संलिप्त और फरार अभियुक्त सूरज राम उर्फ सूरज बासफोर को अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। माननीय न्यायालय रेलवे धनबाद द्वारा बीएनएसएस की धारा-84 के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

पिता स्वर्गीय बिरजू राम, निवासी अंबेडकर नगर चेक पोस्ट, सिंदरी, थाना सिंदरी, जिला धनबाद के सूरज राम पर आरोप है कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनवरी 2025 में प्रधानघंटा स्थित रेलवे के टीएसएस कैंप से दो ट्रांसफॉर्मर में लगे भारी मात्रा में कॉपर कॉइल की चोरी की थी।
इसी मामले में न्यायालय द्वारा 30 जुलाई 2025 को इश्तिहार जारी किया गया था, जिसे आज 2 अगस्त को जांच अधिकारी निरीक्षक अरविंद कुमार राम (आरपीएफ क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच धनबाद) ने स्थानीय पुलिस सिंदरी के सहयोग से अभियुक्त के घर और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया। साथ ही लाउडहेलर से गांव में घूम-घूमकर उद्घोषणा की गई कि सूरज राम अब उद्घोषित अपराधी है और यदि वह आगामी 30 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो बीएनएसएस की धारा-85 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती की कार्रवाई की जाएगी।