राशन कार्ड धारकों के लिए अंतिम चेतावनी, सरेंडर नहीं किया तो खैर नहीं

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित आपूर्ति विभागीय योजनाओं, खाद्यान्न वितरण, ई-केवाइसी, राशन कार्ड डिलिशन, चना-नमक-चीनी वितरण, डाकिया योजना, ईआरसीएमएस पोर्टल पर लंबित आवेदन आदि की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने अयोग्य राशन कार्डधारियों को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारी जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा जांच के क्रम में पकड़े जाने पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने सभी एमओ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों की जांच कर रिपोर्ट करें।

उपायुक्त द्वारा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में अगस्त माह के राशन वितरण में और तेजी लाते हुए लाभुकों को तय मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। ग्रीन राशन कार्डधारियों को मई से जुलाई माह तक के राशन वितरण को अगले 10 दिनों के भीतर 90 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने के निदेश दिए। चना दाल वितरण में 10 दिनों में सभी योग्य लाभुको के बीच वितरण सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए। उपायुक्त ने डाकिया योजना के अंतर्गत 5,131 पात्र परिवारों को घर-घर जाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि आदिम जनजाति परिवारों के प्रति संवेदनशील होकर ससमय राशन पहुंचायें।

चना दाल, चीनी और नमक वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित करें एवं वितरण कार्य की निगरानी नियमित रूप से की जाए।

नवीन राशन कार्ड वितरण कार्य की समीक्षा में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्ड वितरण कार्य को तेजी से पूर्ण किया जाए। साथ ही, जिन लाभुकों या उनके परिजनों ने अबतक इ–केवाइसी नहीं कराया है उन्हें चिन्हित कर ई–केवाईसी करायें। ईआरसीएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन का निर्देश दिया गया

अयोग्य राशन कार्डधारी जो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं होंगे

आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, या व्यवसाय के मालिक, 5 एकड़ से अधिक भूमि स्वामी, पक्का मकान, एसी, टावर किराया आदि, निजी स्कूलों में पढ़ते बच्चे, ऐसे व्यक्ति पीडीएस राशन के हकदार नहीं होते ।

अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने व खाद्यान्न का उठाव करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

1. आपराधिक कार्यवाही
2. लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली।
3.अगर वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास में नियोजित हो तो इनके अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन।
अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है तो उसका पक्ष सुना जायेगा व 15 दिनों के अदर पूरी प्रक्रिया निष्पादन कर अगर दाषी पाए जाते है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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