डिजिटल डेस्क। कोलकाता: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में जांच जारी रहेगी, हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है।
यह मामला मिथुन चक्रवर्ती के पूर्व सचिव सुमन रायचौधरी और उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिनेता और उनके वकील बिमान सरकार ने उन्हें एक होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का काम सौंपा था। आरोप के अनुसार शुरुआती भुगतान के बाद बकाया 35 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। सुमन रायचौधरी ने बताया कि उन्हें काम पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े।
मिथुन चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ दर्ज इस FIR को रद्द कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने इस याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच जारी रहेगी। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से मामले की केस डायरी 3 सितंबर को पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। इस बीच अभिनेता को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है।