​रामपुरहाट कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या के 12 दोषी उम्रकैद की सजा काटेंगे

Manju
By Manju
1 Min Read

डिजिटल डेस्क। कोलकाता: बीरभूम में 2023 में तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के सनसनीखेज मामले में रामपुरहाट महकमा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस और माकपा के 12 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला रामपुरहाट महकमा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार कुडु ने सुनाया।

यह हत्याकांड 3 फरवरी 2023 को बीरभूम के माडग्राम में हुआ था। उस दिन, तृणमूल नेता भुट्ट शेख के भाई लालटू शेख और उनके साथी न्यूटन शेख पर बमों से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और वारदात के 86 दिनों के भीतर ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। हालांकि, इस हत्याकांड के आठ अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इस फैसले से क्षेत्र में राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाने का एक कड़ा संदेश गया है।

Share This Article