कार्तिक महाराज के खिलाफ मानहानि का केस खारिज, शिकायतकर्ता तृणमूल नेता पर 11,000 रुपये का जुर्माना

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत सेवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। यह मुकदमा तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता ने दायर किया था। कोर्ट ने न केवल केस को खारिज किया, बल्कि शिकायतकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता को बड़ा झटका देते हुए भारत सेवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। सब्यसाची दत्ता ने आरोप लगाया था कि कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और यह बेवजह अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। इसके बाद, खंडपीठ ने शिकायतकर्ता सब्यसाची दत्ता पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर कार्तिक महाराज द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद सामने आया है। इस फैसले को साधु महाराज के लिए एक बड़ी राहत और तृणमूल नेता के लिए एक कानूनी हार माना जा रहा है।

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