आदर्श आचार संहिता लागू: पूर्वी सिंहभूम में चुनाव की घोषणा के बाद पहले 72 घंटों के लिए SOP जारी

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) कर्ण सत्यार्थी ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए घोषणा के बाद के पहले 72 घंटों के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदेश जारी किए हैं।

​चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयोग के निर्देशों और मैनुअल के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

​प्रमुख निर्देश: घोषणा के बाद कितने समय में क्या करना है?

24 घंटे के अंदर लागू होने वाले प्रमुख आदेश:

  • सरकारी संपत्ति का विरूपण हटाना: सरकारी दीवारों पर लिखे गए सभी नारे, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
  • सरकारी वाहनों का दुरुपयोग: किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • वाणिज्यिक वाहनों पर सख्ती: वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे या स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं होगी, बशर्ते कि वह वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए अधिकृत न हो।
  • निजी वाहनों के नियम: मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यदि निजी वाहनों पर झंडे और स्टिकर का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को प्रचारित करना है, तो यह आईपीसी की धारा 171H/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत दंडनीय होगा।

48 घंटे के अंदर लागू होने वाले प्रमुख आदेश:

  • सार्वजनिक संपत्ति की सफाई: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम की इमारतें आदि जैसी सार्वजनिक संपत्तियों और स्थानों पर लगे सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, कटआउट, होर्डिंग और बैनर हटाए जाएंगे।

72 घंटे के अंदर लागू होने वाले प्रमुख कार्य:

  • निजी संपत्ति से विरूपण हटाना: निजी संपत्तियों पर किए गए विरूपण (दीवार लेखन, पोस्टर आदि) को हटाना।
  • विकास कार्यों की समीक्षा:
    • ​जमीनी स्तर पर पहले से शुरू हो चुके विकास/निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त करना।
    • नए कार्यों की सूची प्राप्त करना जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।
  • मतदान केंद्रों का सत्यापन: सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं (AMF) की पुष्टि करना और इन सुविधाओं के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।
  • संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों की पहचान: Vulnerable (संवेदनशील) और Critical (अति-संवेदनशील) मतदान केंद्रों की पहचान करना।
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