रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है और उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में हुई सुनवाई
छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की।
निचली अदालतों ने किया था इनकार
इससे पहले PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट दोनों ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 6 अगस्त को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
लैंड स्कैम केस में मिली बेल
छवि रंजन को जमानत उस लैंड स्कैम केस में मिली है, जो रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की जमीन की फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में ED ने छवि रंजन के साथ कई अन्य आरोपियों को चार्जशीट में शामिल किया है।
कई आरोपी इस केस में फंसे
इस केस में ED ने छवि रंजन के अलावा
विष्णु अग्रवाल (चर्चित कारोबारी),
भानु प्रताप प्रसाद (राजस्व उप निरीक्षक),
प्रदीप बागची (फर्जी रैयत),
अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपी बनाया है।