गुमला। उपायुक्त महोदया गुमला के निर्देशानुसार शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को जिले में तंबाकू नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई कोटपा एक्ट (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के तहत की गई।
अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी और जिला तंबाकू नियंत्रण सलाहकार वंदना स्मिता होरो ने किया। टीम ने गुमला सदर क्षेत्र, सदर हॉस्पिटल परिसर एवं शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल और फास्ट फूड केंद्रों का निरीक्षण किया।
100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान महेंद्र कुमार, राजकुमार साहू, अनमोल कुमार, प्रकाश साहू, विनय गोप, दिलीप कुमार, जगदीश साहब, जितेंद्र कुमार, परवाह साहू और देवंती देवी के प्रतिष्ठानों में तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री होते हुए पाई गई।
यह बिक्री स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों और अस्पतालों के 100 गज के दायरे में की जा रही थी, जो कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।
मौके पर सभी विक्रेताओं को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया और अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया।
खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता और लाइसेंस की जांच
टीम ने जितेंद्र होटल, अपना होटल, इंडियन फास्ट फूड और पुष्पांजलि होटल सहित कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर स्वच्छता की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कुछ प्रतिष्ठानों के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अद्यतन नहीं थे।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिष्ठान लाइसेंस का नवीनीकरण करें, कर्मचारियों का नियमित मेडिकल चेकअप कराएं और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। जो भी दुकानदार या प्रतिष्ठान भविष्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी ने कहा —
“यह अभियान सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को तंबाकू और निकोटीन के दुष्प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारा लक्ष्य है कि गुमला जिला तंबाकू मुक्त और स्वच्छ वातावरण वाला जिला बने।”