कफ सिरप कांड के बाद सरकार ने कसा शिकंजा : केंद्र सरकार जल्द लाएगी सख्त नया ‘Drugs and Cosmetics Act’

KK Sagar
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जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाने की तैयारी
मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। छिंदवाड़ा जिले में खांसी की दवा पीने से कई मासूमों की मौत के बाद जांच में खुलासा हुआ कि दवा में डायएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक जहरीला रसायन मिला हुआ था। इस गंभीर घटना के बाद देशभर में दवा निर्माण व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं।

डॉक्टर और दवा कंपनी मालिक हिरासत में, दवा पर बैन
घटना के बाद जिस डॉक्टर ने बच्चों को यह दवा दी थी और दवा कंपनी के मालिक दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं, संबंधित कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।

केंद्र सरकार लाएगी नया कानून – ‘Drugs, Medical Devices and Cosmetics Act’
अब केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही नया “Drugs, Medical Devices and Cosmetics Act” लाने जा रही है, जो साल 1940 से लागू पुराने दवा कानून को पूरी तरह बदल देगा। इस कानून के तहत दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता जांच और निगरानी को और सख्त किया जाएगा।

हर बैच की अनिवार्य जांच, जहरीला तत्व मिलने पर लाइसेंस रद्द
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब से हर दवा, खासकर खांसी के सिरप और इंजेक्शन की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। हर बैच की टेस्टिंग होगी, और अगर किसी भी नमूने में जहरीला तत्व पाया जाता है, तो दवा का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

CDSCO को मिलेंगे अधिक अधिकार, तुरंत कार्रवाई संभव
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को अब अधिक शक्तियां दी जाएंगी ताकि वह नकली, मिलावटी या खराब दवाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सके। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा और जुर्माना दिया जाएगा।

लाइसेंस प्रक्रिया होगी डिजिटल, पारदर्शिता बढ़ेगी
नई व्यवस्था में दवाओं का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। पहले कागजी प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब सभी काम ऑनलाइन होंगे ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

सरकार का लक्ष्य – सुरक्षित दवाएं, स्वस्थ भारत
केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि देश में बनने वाली हर दवा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और पूरी तरह सुरक्षित हो, ताकि किसी भी बच्चे या नागरिक की जान जहरीली दवाओं से न जाए।

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