डिजिटल डेस्क/कोलकाता : पश्चिम बंगाल में एक दिसंबर से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि नया अतिरिक्त शुल्क लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग ने यह घोषणा की है कि बीयर को छोड़कर सभी प्रकार की देशी और विदेशी शराब पर यह नया शुल्क लगाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले ही एक अधिसूचना जारी की थी।
आबकारी विभाग के अनुसार, नई नीति के तहत विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की बोतल की कीमत में 30-40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 180 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10 रुपये बढ़ी है। इसी तरह, देशी शराब की बोतल की कीमत में भी 10 रुपये की वृद्धि हुई है।
आबकारी विभाग ने आदेश दिया है कि विक्रेताओं के पास जो शराब का स्टाक है, उसे 30 नवंबर तक पुरानी कीमत पर ही बेचा जाए, लेकिन नए उत्पाद अथवा पहले से स्टाक में रखे उत्पाद एक दिसंबर से अनिवार्य रूप से नई कीमत पर बेचे जाएं। विभाग ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि हर बोतल पर नई कीमत का स्टिकर लगाया जाए। अगर कोई विक्रेता ऐसा नहीं करते पकड़ा गया, तो जुर्माना या लाइसेंस रद करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग का अनुमान है कि इस मूल्य वृद्धि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के खजाने में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा।

