JSSC-CGL परीक्षा लीक केस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — JSSC और राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश

KK Sagar
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बहुचर्चित JSSC-CGL (कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा) कथित पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आयोग को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

🔹 लंबे इंतजार के बाद मिला फैसला

पिछली सुनवाई में सभी पक्षों—राज्य सरकार, JSSC, वादी और सफल अभ्यर्थियों—की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने या CBI जांच कराने का कोई आधार नहीं है।

🔹 सरकार और JSSC का पक्ष रहा मजबूत

सुनवाई के दौरान

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश,

JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल
ने अपना पक्ष मजबूती से रखा।

वहीं वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की।

🔹 10 उम्मीदवारों का परिणाम रहेगा स्थगित

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे 10 उम्मीदवारों के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक रहेगी, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। इन अभ्यर्थियों के संबंध में आगे की जांच पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं होगा।

🔹 हजारों अभ्यर्थियों को राहत

कोर्ट के फैसले के बाद JSSC-CGL के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। आयोग जल्द ही रिजल्ट जारी कर दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।
यह फैसला उन युवा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

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