नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से दिल्ली की अदालत ने इनकार कर दिया है।

नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गांधी परिवार को राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सोनिया गांधी सहित अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति फिलहाल नहीं दी जाएगी।
कोर्ट ने कहा-शिकायत सुनवाई योग्य नहीं
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार को राहत देते हुए दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इस स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।
इस आधार पर ईडी की शिकायत खारिज
‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि PMLA की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और अभियोजन, तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक संबंधित अपराध पर एफआईआर दर्ज न हो या वह अपराध कानून की अनुसूची में शामिल न हो। इसी आधार पर अदालत ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया।
जांच जारी रखने की अनुमति
हालांकि, कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्पष्ट किया है कि आगे की जांच के लिए ईडी को स्वतंत्रता है। कोर्ट ने कहा, एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा करना जारी रख सकती है।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की ओर से किया जाता था। आर्थिक संकट के कारण 2008 में अखबार बंद कर दिया गया, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में खुलासा हुआ कि यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी। नवंबर 2023 में ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयर जब्त किए थे, जिन्हें अपराध की आय माना गया है।
सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केस शुरू हुआ
नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार के नियंत्रण वाली यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी और आरोपियों की ओर से कई वरिष्ठ वकील अदालत में पेश हुए।

