जमुई: बिहार अभिभावक महासंघ की लगातार पहल और मिरर मीडिया द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने का असर अब स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जमुई जिला दंडाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 25 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड एवं कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक सावधानी के साथ संचालित होंगी, जबकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
यह आदेश 22 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आदेश पर जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर अंकित है।
गौरतलब है कि बिहार अभिभावक महासंघ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से ठंड के मौसम में स्कूल संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला सचिव साधना कुमारी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष मनीष केशरी एवं रवि भारती ने ज्ञापन सौंपा था।
वहीं, मिरर मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
अभिभावकों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में एक सराहनीय कदम बताया है।

