खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिले में संचालित सभी मीट एवं मुर्गा दुकानों के लिए निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार द्वारा जिले के सभी मीट कारोबारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, मीट दुकानों का पंजीकरण अथवा लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। दुकानों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई, नॉन-स्लिप फर्श, उचित ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, स्टेनलेस स्टील के उपकरणों का उपयोग, उचित तापमान पर मांस का भंडारण तथा वेस्ट डिस्पोजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
इसके अलावा धार्मिक स्थलों के समीप निर्धारित दूरी का पालन, दुकान में स्पष्ट साइन बोर्ड लगाना, सभी कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी मीट एवं मुर्गा दुकानदारों को 14 दिनों के भीतर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। तय समय सीमा के बाद निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

