Bihar: पप्पू यादव को कोर्ट से मिली राहत, गर्दनीबाग मामले में जमानत

Neelam
By Neelam
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बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को गर्दनीबाग मामले में बड़ी राहत मिली है। न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत दे दी गई। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 6 फरवरी को पटना पुलिस ने इस मामले में पप्पू यादव को उनके घर से गिरफ़्तार किया था।

31 साल पुराने मामले में हुए थे गिरफ्तार

पप्पू यादव को 31 साल पुराने जमीन विवाद में बेल टूटने के कारण गिरफ्तार किया गया था और वे पटना की बेऊर जेल में बंद थे। उन्हें शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

सांसद-विधायक कोर्ट ने जारी किया था वारंट

सांसद-विधायक कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) के मामले में वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने पहले पुलिस के साथ जाने से इनकार किया था। उनका कहना था कि पुलिस के पास गिरफ्तारी नहीं, बल्कि संपत्ति कुर्की का वारंट है। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

फिलहाल जेल में ही रहेंगे सांसद

राजधानी पटना की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक 31 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद सांसद की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें फिलहाल जेल में ही वक्त बिताना होगा। दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मामले में ‘प्रोडक्शन’ और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले में पुलिस ने उनकी रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने पुलिस की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते उनकी रिहाई का रास्ता फिलहाल रुक गया है।

सोमवार को ही जमानत पर होनी थी सुनवाई

पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। लेकिन अचानक पटना सिविल कोर्ट में बम रखने जाने की सूचना ईमेल से आई, जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। पटना पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई। कोर्ट परिसार को खाली करवा कर चेकिंग की गई थी। इससे न्यायिक कामकाज भी बाधित हुए। जिसके चलते पप्पू यादव की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। 

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