जमशेदपुर के बहु चर्चित सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में तीन आरपियों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी l बता दें कि कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावाज और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है l इसके साथ ही तीनों आरोपी द्वारा पीडिता को साठ हजार रूपये यानि कुल एक लाख अस्सी हजार रूपये जुर्माना के तौर पर देने का भी आदेश हुआ l साथ ही सरकार द्वारा भी पीडिता को अलग से राशि दी जायेगी जिसकी राशि अभी तय नहीं हुई है lआरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया
आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 19 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था l इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है l मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था l दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है l
यह मामला 18 जनवरी 2019 को मानगो थाने में दर्ज कराया
अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद , अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है l
नाबालिग मानगो के ही सहारा सिटी की रहने वाली है:
मामले में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने, उसका वीडियो बनाने और वीडियो दिखाकर डरा-धमकाकर बच्ची से देह व्यापार कराने का मामला दर्ज कराया गया था l मामले में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी l घटना के बाद ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था l