धनबाद: गैंगस्टर फहीम के घर पर वर्ष 2004 में AK-47 से हुई अंधाधुंध फायरिंग के चर्चित मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी पाया।
3 अक्टूबर को सजा पर फैसला
अदालत अब दोषियों की सजा के बिंदु पर 3 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी तनवीर आलम के खिलाफ ट्रायल चल रहा था।
फायरिंग में बॉडीगार्ड की मौत
29 जनवरी 2004 को हुए हमले में फहीम खान के बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। विनोद शर्मा बिहार के अरवल के रहने वाले थे।
फहीम ने कूदकर बचाई थी जान
फायरिंग के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। घटना में शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।

