उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार धनबाद जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री व सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
नियम उल्लंघन पर जुर्माना
कोटपा 2003 की धारा-4 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
पूजा समितियों को निर्देश
सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित दायरे में तंबाकू का सेवन और बिक्री न होने दें। उल्लंघन की स्थिति में तुरंत संबंधित थाना को सूचित करें।
पोस्टर-बैनर लगाना अनिवार्य
तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत पूजा समितियों को गैर-धूम्रपान क्षेत्र एवं तंबाकू मुक्त परिसर से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाने के साथ टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 का प्रदर्शन करना होगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से कानून का पालन करने और सभी दुर्गा पूजा पंडालों को तंबाकू मुक्त एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

