जमशेदपुर : जमशेदपुर में टाटा स्टील संस्थापक दिवस 2022 के वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में झारखंड बिजनस टाटा स्टील यूटिलिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समारोह के आयोजन को लेकर 10 दिनों की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई थी। लेकिन आम जनों की सुविधा को देखते हुए तीन दिन के लिए जुबिली पार्क बंद रखने की अनुमति दी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा द्वारा जारी अस्थायी अनुमति सह आदेश में उक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्तमान में जारी अनलॉक/लॉक डाउन के राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में शर्तों पर अनुमति दी गई है
यह है शर्ते
- आम लोगों की आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुबिली पार्क के गेट नं -1(Sakchi side) व गेट नं-2(CFE side) को 2 मार्च 2022 से 4 मार्च 2022 तक तीन दिनों के लिए बंद रखने की अनुमति है।
- कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 200(दो सौ)लोगों की उपस्थिति होगी व प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से 6-6 फीट की दुरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह में दिए गए निर्देश के अनुरूप विद्युत सज्जा करना सुनिश्चित करेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- किसी भी परिस्थिति में अनलॉक/लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं की जायेगी।
- आयोजक द्वारा Thermall scanning, hand wash and sanitizer की व्यवस्था आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार व निकास द्वार में करना अनिवार्य होगा।
- ध्वनी विस्तारक यंत्र 10 बजे रात्रि से प्रातः 6 बजे तक बजाना वर्जित रहेगा। कार्यक्रम परिसर के अन्दर ही ध्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेंगे व 65db से अधिक आवाज नहीं होगी ।
- आयोजक वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि आवागमन की समस्या उत्पन्न न हो।
- इस अवसर पर पटाखों, आतिशवाजी व आग्नेयास्त्रों आदि का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह की अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- समारोह स्थल व परिसर में कोई समस्या उत्पन्न होने, हादसा एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर आयोजनकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- इन सभी शर्तों के अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आयोजक पर सेक्शन 51- 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005, आईपीसी की धारा 188 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।