मिरर मीडिया : कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा है कि स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है।
वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि निर्णय का विश्लेषण करने के बाद छात्राएं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पूर्ण पीठ को उडुपी की लड़कियों की याचिका की सुनवाई के लिए गठित किया गया था। इन सभी लड़कियों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें कक्षाओं में स्कूल यूनिफार्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा था कि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।