त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 द्वितीय चरण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विस्तार से दी जानकारी

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19 मई को बाघमारा व धनबाद में मतदान : 21 से 27 अप्रैल तक नामांकन : 22 मई को द्वितीय चरण की मतगणना

4 मई को किया जाएगा चुनाव चिन्ह का आवंटन

290335 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

मिरर मीडिया : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के संबंध में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण की सूचना प्रपत्र 5 में निर्गत की तथा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय चरण में बाघमारा व धनबाद में मतदान होगा।

उन्होंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत सार्वजनिक अवकाश (रविवारीय अवकाश सहित) की तिथि को छोड़कर, नामांकन की तिथि 21 से 27 अप्रैल तक दिन के 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक तथा 28 से 30 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी।

2 मई 2022 को दिन के 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक नाम वापसी तथा 4 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 19 मई को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मतदान होगा। 22 मई को राजकीय पोलिटेकनिक में मतगणना की जाएगी।

द्वितीय चरण के मतदान के लिए 606 भवन में 786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 103 सामान्य, 486 संवेदनशील तथा 197 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र है। जहां 154253 पुरुष, 136081 महिला व एक थर्ड जेंडर सहित कुल 290335 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

द्वितीय चरण में जिला परिषद के आठ, पंचायत समिति सदस्य के 79, मुखिया के 73 तथा वार्ड सदस्य के 786 पदों सहित कुल 946 पदों के लिए मतदान होगा। जिसमें 542 पद महिलाओं के लिए रहेंगे।

पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए वार्ड सदस्यों को स्वघोषणा परिशिष्ट 3 में करनी होगी। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्यों को परिशिष्ट 4 के साथ शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी या नोटरी के समक्ष दाखिल करना होगा। सभी पदों के लिए प्रपत्र 29 में शपथ पत्र दाखिल करना होगा। वार्ड सदस्य स्वसत्यापित शपथ पत्र प्रपत्र 29 में समर्पित करेंगे। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य प्रपत्र 29 में शपथ पत्र नोटरी या अन्य पदाधिकारी के समक्ष सत्यापित कराएंगे।

नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के वार्ड सदस्य के लिए एक सौ रुपया, मुखिया ₹250, पंचायत समिति सदस्य ₹250 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए नामांकन शुल्क में 50% की रियायत है।

पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है। वार्ड सदस्य के लिए ₹14000, मुखिया के लिए ₹85000, पंचायत समिति सदस्य के लिए ₹71000 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए ₹214000 की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि मतदान को भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रखंड स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व अन्य सुरक्षा बल शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यशील रहेंगे। नियमित पेट्रोलिंग जारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए क्विक एक्शन टीम मुस्तैद रहेगी। सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी।

पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह, एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार पांडेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अजीत कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल शामिल थे।

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