यू डाइस प्राप्त निजी विद्यालय आरटीई मान्यता के लिए दोबारा नहीं देंगे आवेदन-झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
मिरर मीडिया : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा है कि आरटीई निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मान्यता हेतु कोई भी निजी विद्यालय आवेदन जमा नहीं करेंगे क्योंकि इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में लंबित है और वहां से जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक स्टे प्राप्त है।
वहीं जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि इसके पूर्व भी मान्यता प्राप्त 34 विद्यालयों को गलत तरीके से मान्यता दी गई है जिसकी जांच अभी लंबित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के मानक इतने कठिन है की कोई भी विद्यालय इस मानक को पूर्ण करने में सफल नहीं होंगे।
ज्ञात हो कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने आरटीई नियम के खिलाफ अगस्त 2019 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी जहां से पूरे झारखंड के निजी विद्यालयों को स्टे प्राप्त है क्योंकि पूरे झारखंड में कोई भी सरकारी विद्यालय इस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो सिर्फ निजी विद्यालय ही क्यों?
मानक के अनुसार जमीन की बाध्यता विद्यालय के चारों साइड 20 फीट का रोड एवं अन्य ऐसे नियम है जो बहुत ही कठिन है। 2019 के पहले यू डाइस प्राप्त गैर मान्यता निजी विद्यालयों ने मान्यता हेतु दो बार आवेदन जमा किया है उसके बावजूद भी अभी तक मान्यता नहीं मिली है और यह नियम 2019 में लागू हुआ है या तो विभाग पूर्व में जमा किए गए आवेदन पर मान्यता दें या फिर जब तक हाईकोर्ट में कोई फैसला नहीं आता है तब तक स्कूलों से आवेदन जमा नहीं लिया जाए।
गौरतलब है कि आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा) मान्यता का इंतजार कर रहें है पब्लिक/निजी स्कूलों से आवेदन मांगा गया है। बता दें कि जिले में संचालित कोई भी स्कूल DSE कार्यालय सह आरटीई सेल धनबाद में मान्यता के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। कक्षा एक से पांच एवं कक्षा एक से आठ की मान्यता के लिए राज्यस्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये पूर्ण तैयार नहीं है इसलिए फिलहाल ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। ज्ञात रहें है कि धनबाद में 400 से अधिक स्कूल संचालित है वहीं जिले के 35 स्कूलों को ही आरटीई मान्यता प्राप्त है।

