ट्रेड लाइसेंस के साथ फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना ज़रूरी, अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : कार्यपालक पदाधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए ट्रेड लाइसेंस के कार्यों को देखरेख के लिए नगर प्रबंधक निशांत कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया है कार्यपालक पदाधिकारी श्री दीपक सहाय ने ट्रेड लाइसेंस के संदर्भ में अद्यतन स्थिति की समीक्षा किया व अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कार्यपालक पदाधिकारी ने वार्ड वाइज ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले वैसे दुकानदार जो पुराने दुकानदार हैं या जिन्होंने नया दुकान खोला है, जिन्होंने अब तक ट्रेड लाइसेंस का आवेदन नहीं दिया है या ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, वैसे दुकानदारों को चिन्हित कर कर ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। जांच के दौरान उन दुकानदारों पर कार्रवाई किया जाएगा और नगरपालिका अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया ट्रेड लाइसेंस के साथ-साथ फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिनके द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उन पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा। नगर प्रबंधक ने बताया इस वित्तीय वर्ष में लगभग 600 दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है व कई दुकानदारों के द्वारा रिनुअल कराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से होने वाले राजस्व संग्रहण को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सभी दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है।
वार्ड वाइज ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप का आयोजन करने व आवेदन लेने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने नगर प्रबंधक निशांत कुमार को नगर निगम क्षेत्र में 16 से 30 जुलाई तक ट्रेड लाइसेंस के लिए 10 कैंप का आयोजन करने का निर्देश दिया गया तथा 500 दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाने का निर्देश दिया।

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