सड़क किनारे या नाली में कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : मानगो नगर निगम अंतर्गत सड़क के किनारे व नाली में किसी भी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट कचरा व प्लास्टिक आदि फेंके जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नाली में आसपास के मकान मालिक, होटल, दुकानदारों के द्वारा ठोस अवशिष्ट कचरा, प्लास्टिक आदि नाली में फेंक दिया जाता है, जिससे नाली जाम हो जाती है। नाली के जाम व ब्लॉक होने से मच्छर, मक्खी आदि का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। उनके रोकथाम व नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रोड नाली की सफाई के लिए प्रत्येक दिन मुहिम चलाकर कचरा फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा।
कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने इस संबंध में आज बैठक कर सभी नगर प्रबंधक व नगर मिशन प्रबंधक को नियमित रूप से प्रत्येक दिन अवशिष्ट कचरा नाली आदि में फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना वसूलने व कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नाली में प्लास्टिक के थैले व डब्बे सहित कोई पदार्थ या डेरी गोबर और मुर्गी खाना के अवशिष्ट को फेंकता है तो धारा 245 के तहत 1000 जुर्माना वसूला जा सकता है। दुकानदारों द्वारा कचरा नाली में डालने पर अध्याय 27 व झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के अंतर्गत 1000 फाइन किया जाएगा। रेस्तरां मालिकों को खुला में कचरा डालने पर अध्याय 27 व झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2017 के अंतर्गत 2000 फाइन किया जा सकता है। होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर अध्याय 27 व झारखंड राय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 अंतर्गत 2000 फाइन किया जा सकता है। औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर हलवाई चार्ट फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस व अन्य जूस सब्जी व फूड खेला आदि विषयों पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
निजी ट्रैक्टरों द्वारा कचरा मलवा इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने, गंदी फैलाने पर तथा अपने मकानों का गंदे पानी की निकास आम सड़क पर करने पर तथा अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी आम नाली नाले में बहाने पर, दुकानदार या ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग पर आयल मिट्टी व पानी फैला कर गंदगी करने पर तथा सार्वजनिक स्थान जमीन व सड़क के किनारे बैठा कर छिलके सड़क पर डालने और गंदगी फैलाने पर प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम दवाखाना आदि आम रास्ता सड़क, फुटपाथ पर कचरा डालने या फैलाने पर 5000 से लेकर 2000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। किसी भी स्रोत तालाब झील कुंड आदि से प्रदूषित होने पर कोई कुंड, खाई, खान, छिद्र, टंकी, कुंआ, तालाब, नाली या जल का कोई संग्रह या कोई कुंड या जल के लिए अन्य चाहे भवन के भीतर हो या बाहर कोई भी भूमि जिस पर जल जमा होता है तथा किसी भवन से जो निवास गिरी के रूप में प्रयुक्त होता हो एक सौ गज की दूरी पर अवस्थित मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में होना संभव भी है और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित सूचना के बाद भी ढंका या हटाया नहीं गया हो तो धारा 359 व धारा 60 के तहत 5000 का जुर्माना वसूला जा सकता है।

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