जमशेदपुर : सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने के बावजूद शहर और इसके आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से खैनी, गुटका और सिगरेट बेचा जा रहा है। इसकी अवैध बिक्री को रोकने के लिए आज छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित पान मसालों पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, बिमल, बहार, सेहरत, पान पराग प्रिमीयम का भण्डारण, विनिर्माण, बिक्री व वितरण को रोकने के लिए बिष्टुपुर स्थित संत मेरी हिन्दी माध्यम स्कूल के परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया गया।

खाद्य विक्रेता बबलु कुमार व सानु शर्मा से COTPA Act 2003 के तहत जुर्माना वसूला गया। साथ ही सिगरेट व प्रतिबंधित पान मसालों को नष्ट किया गया। मौके पर सभी दुकान संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि स्कूल परिसर के 100 गज की परिधि में किसी स्थान पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का बिक्री करते पाए जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व जेएनएसी की टीम द्वारा चलाया गया।

