मिरर मीडिया : बालू की हो रहीं किल्लत से मुक्ति दिलाने और अवैध बाबू के उठाव पर रोक को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब पंचायत स्तर पर बालू मुहैया को लेकर उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।
पूरे मामले पर मिरर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि कैटेगरी वन के लिए जो पंचायत स्तर से संचालित होगी उसके लिए आदेश निर्गत कर दिए गए है। इसमें मुखिया सहित 5 सदस्य रहेंगे जिनके जिम्मे घाट का संचालन रहेगा तथा अंचल स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पंचायत स्तरीय बालू घाट का किसी भी हालत में व्यवसायीकरण की अनुमति नहीं होगी। बड़े वाहन से ट्रांसपोटेसन पर रोक एवम भंडारण सहित अन्य शर्तो का पालन अनिवार्य होगा।
साथ ही उन्होंने बताया कि सेकंड कैटेगरी के लिए भी बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दें की बालू के अवैध उठाव और हो रही किल्लत को लेकर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में लोगो को आसान तरीके से उचित कीमतों में वैध बालू मिलने शुरू हो जाएंगे।