मिरर मीडिया : बीसीसीएल एवं ईसीएल पर बिना चालान जनरेट किए कोयला भेजने के मामले पर जिला खनन पदाधिकारी ने न्यायालय में शिकायत याचिका दायर की है। बगैर चालान खाने का परिचालन अवैध माना जाता है। उक्त मामले के लिए इन कोयला अधिकारियों के नाम शिकायत याचिकाओं में है।

बीसीसीएल ईसीएल, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, एचपीजीसीएल, पतरातु थर्मल पावर स्टेशन अरविंद कुमार झा, परियोजना पदाधिकारी केकेसी व फुलारीटाड़ कोलवरी अशोक कुमार, मनोरंजन प्रसाद सिंह परियोजना पदाधिकारी एनजीकेसी, एसके असदुद्दीन अहमद, परियोजना पदाधिकारी मुनाडीह संजय चौधरी, परियोजना पदाधिकारी के, के. सिंह, परियोजना पदाधिकारी करवाल भास्कर
बीसीसीएल और ईसीएल ने लोडिंग पॉइंट से 87 रैक कोयला बिना वैद्य चालान के पावर कंपनियों को भेज दिया। यह रैक कोयला कंपनियों ने इसी वर्ष फरवरी से अप्रैल के बीच भेजी। कोयला के राख भेजने से 2 से 3 दिन बाद झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर चालान जनरेट किया गया।
कंपनी द्वारा बिना चालान रेलवे की रैकों से कोयला भेजने और रैक जाने के बाद चालान जेनरेट करने का मामला संज्ञान में आने के बाद धनबाद के जिला खनन पदाधिकारी ने न्यायालय में 16 शिकायत याचिकाएं दर्ज कराई है, जिसमें बीसीसीएल, ईसीएल के साथ अलग-अलग कोलियरीयों और वाशरियों के परियोजनाओं पदाधिकारियों तथा पावर कंपनियों को प्रतिवाद बनाया गया है।