झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी : महिला के भरण पोषण की घटाई गई राशि को फिर से बहाल करने के दिए आदेश

Uday Kumar Pandey
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मिरर मीडिया : झारखंड के गिरिडीह जिले कए एक ऐसे मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर हैरानी जताई है जहाँ महिला को दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि कम कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई है, जिसमें एक महिला को उसके पूर्व पति द्वारा दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि 5,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई थी। यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले का है।

यहां एक दंपति के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें वहां की फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने पति को आदेश दिया था कि वह महिला को प्रतिमाह 5,000 रुपए की मेंटेनेंस राशि देगा।। इस फैसले के खिलाफ महिला के पूर्व पति ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस की राशि 5,000 से घटाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि भरण-पोषण की राशि को घटाकर मात्र एक हजार रुपये प्रति माह कर देने का आदेश चौंकाने वाला है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के रूप में महिला के प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रतिमाह देने के आदेश को बहाल कर दिया।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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