शराब विक्रेताओं को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य, वरना होगी कानूनी कार्रवाई, जानें कैसे करे आवेदन

Manju
By Manju
1 Min Read

जमशेदपुर : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शराब विक्रेताओं के लिए ‘फूड सेफ्टी लाइसेंस’ लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए foscos.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 व फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड रेगुलेशन 2018, 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। इसके तहत सभी शराब विक्रेताओं को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत शराब को पेय पदार्थ माना है। ऐसे में शराब दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। फूड लाइसेंस नहीं लेने से राजस्व के नुकसान होने के साथ मिलावट होने की आशंका भी रहती है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी शराब दुकानदार फूड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा एफएसएसएआई एक्‍ट 2006 की धारा 307 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *