राज्य प्रदूषण बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन
मिरर मीडिया : झारखंड में कोरोना भले ही कोरोना कम हो गया हो पर भविष्य में खतरे को देखते हुए त्योहारों में कुछ गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई। अब इसके साथ ही झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए निर्देश के तहत रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य प्रदूषण बोर्ड के सचिव की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी किये गए आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रदूषण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा तय कर दी है. औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 55 से 65 और आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। शांत क्षेत्र यानी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट अथवा धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में शर्तों के साथ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में ध्वनी की सीमा दिन में 50 डेसीबल और रात में 10 बजे तक 40 डेसीबल तय कर दी गई है। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर जारी नए आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय होगा।