डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया:हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए बैंक ऑफ इंडिया को 8 मिलियन डॉलर यानी 66 करोड़ रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने समरी जजमेंट किया जारी
मामले पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने समरी जजमेंट जारी किया है। समरी जजमेंट उन केस में जारी किया जाता है, जिनमें दोनों में से एक पार्टी कोर्ट में मौजूद नहीं होती है, लेकिन अदालत बिना फुल ट्रायल के भी मामले पर अपना फैसला देती है।
बैंक ऑफ इंडिया की दायर अर्जी पर हुई सुनाई
नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई से 8 मिलियन डॉलर की वसूली के मामले में बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की कंपनी से वसूली का आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि दुनिया में जहां भी नीरव मोदी की प्रॉपर्टी मौजूद है, उसे नीलाम करके पैसे की वसूली की जा सकती है फिलहाल नीरव मोदी यूके के थेमसाइड जेल में बंद है।
दअरसल,नीरव मोदी की दुबई स्थित डायमंड कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडइ ने बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था। बैंक ने 2018 में पैसे वापस मांगा था, लेकिन वह पूरी रकम चुकाने में असफल रहा और बाद में लंदन भाग गया। बैंक ने नीरव मोदी से अपने पैसे की वसूली के लिए लंदन स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला शुक्रवार को आया है।
दुबई स्थित फायरस्टार डायमंड एफजेडइ कंपनी की होगी नीलामी
इस फैसले में कोर्ट ने नीरव को 4 मिलियन डॉलर की उधार ली गई राशि और 4 मिलियन डॉलर का ब्याज वापस करने का आदेश दिया है।फायरस्टार डायमंड एफजेडइ दुबई में रजिस्टर्ड कंपनी है, इस कारण यूके का समरी जजमेंट यहां पर आसानी से लागू हो पाएगा। नीरव मोदी फायरस्टार डायमंड एफजेडइ का सीईओ और मुख्य गारंटर में से एक था।