मिरर मीडिया : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद को गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के बच्चों का कक्षा 9वी में स्थापना अनुमति और सरकारी विद्यालयों में नामांकन का आदेश जारी करने हेतु दूसरी बार आवेदन दिया गया साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जिला उपायुक्त धनबाद को भी ट्वीट के माध्यम से सूचित किया गया। ज्ञात हो कि इसके पूर्व दिनांक 8 जून 2021 को एसोसिएशन के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सूचना दी गई थी कि कक्षा नवमी में स्थापना अनुमति और सरकारी विद्यालय में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों का नामांकन नहीं लेने का आपके द्वारा वर्चुअल आदेश दिया गया है।
आज पुणे एसोसिएशन के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया कि अभी तक आपके द्वारा आदेश नहीं देने के कारण स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों सरकारी विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों का कक्षा 9 में नामांकन यह कह कर नहीं ले रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है वैसे ही विद्यालयों का नामांकन लिया जाए जिन्होंने आर टी संशोधित नियमावली 2019 का मान्यता लेने हेतु 25000 का चालान जमा किया है जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कहीं से भी कोई भी लिखित आदेश किसी भी विद्यालय को प्राप्त नहीं है और ऐसा झारखंड के किसी भी अन्य जिला में नियम नहीं है क्योंकि आरटी संशोधित नियमावली के खिलाफ गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का एसोसिएशन झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है यहां से एसोसिएशन को सदस्यों को स्टे का आदेश प्राप्त है इसलिए कक्षा 9 वी में सभी बच्चों का नामांकन लेने का विभागीय आदेश जारी किया जाए आरटी नियमावली का आदेश दिखाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक किया जाता रहेगा।
इसलिए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मान्यता हेतु चालान जमा नहीं किए हैं आज एसोसिएशन ने 7 दिनों के अंदर जिला शिक्षा विभाग को विभागीय आदेश नामांकन लेने का जारी करने का पत्र दिया अगर 7 दिनों के अंदर विभागीय आदेश नहीं निकाला जाता है तो एसोसिएशन जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक से उनके कार्यालय तक धनबाद जिले के सभी विद्यालय संचालक विरोध प्रदर्शन करेंगे।