डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला में 25 मई को मतदान दिवस निर्धारित है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला में 23.05.2024 के शाम 5 बजे से 25.05.2024 के शाम 5 बजे तक व मतगणना तिथि 04.06.2024 को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
अन्य दिशा-निर्देश
(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान में अथया किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।
(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है। वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।