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Ranchi गांधीनगर स्थित DAV स्कूल के बच्चों को उनके ही स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर द्वारा बुरी तरह पिटे जाने के मामले में बच्चों के अभिभावकों द्वारा गोंदा थाना, रांची में लिखित शिकायत दी गई है इसके बाद झारखंड अभिभावक संघ ने भी इसपर संज्ञान लेते हुए लिखित रूप में रांची उपायुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है जबकि इसकी प्रतिलिपि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग झारखंड सहित अन्य पदाधिकारियों को भी भेजा है।
झारखंड अभिभावक संघ रांची के अध्यक्ष ने रांची के उपायुक्त से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
इस सन्दर्भ में झारखंड अभिभावक संघ रांची के अध्यक्ष अजय राय ने रांची के उपायुक्त से शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखित शिकायत में ज़िक्र किया है कि 22 जुलाई एवं 23 जुलाई को डीएवी विद्धालय समूह के द्वारा वार्षिक खेल का आयोजन डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4, बोकारो में आयोजित किया गया डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, रांची के नाबालिग बच्चों ने भी भ लिया था। सभी प्रतिभागी बच्चों के समूह को बस के द्वारा शिक्षकों के संरक्षण में दिनांक 21.07.2024 को डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, रांची से डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बोकारो ले जाया गया था।
बच्चों के अभिभावकों द्वारा गोंदा थाना, रांची में लिखित शिकायत की
बच्चों के अभिभावकों द्वारा गोंदा थाना, रांची में लिखित शिकायत दी गई है कि विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता में जिन बच्चों के समूह को हार का सामना करना पड़ा उन सभी बच्चों में 12 से 13 बच्चों को डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, रांची के एनसीसी सह खेल शिक्षक आयुष कुमार द्वारा बेल्ट एवं जंग लगा लोहे के रॉड से हाथ-पैर एवं शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया।
बच्चों ने बताया आयुष सर ने बेरहमी से पिटाई की और फोन को पटक कर तोड़ दिया
बच्चों के द्वारा अभिभावको को बताया गया है कि खेल में हारने के कारण हम सभी बच्चों को वहां के रूम में लगा सीसीटीवी कैमरा को रुमाल से ढककर हमारे आयुष सर ने बेरहमी से पिटाई की तथा हमारे फोन को पटक कर तोड़ दिया गया। साथ ही धमकी दिया गया कि परिजन को सूचित किया तो स्कूल से टी. सी. दिलवा देंगे। बच्चों के द्वारा यह भी बताया गया की आयुष सर बाथरूम में जाकर सिगरेट में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर सेवन करते थे और आकर हम लोगों की पिटाई करते थे जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हुये एवं कुछ को सिर्फ अंदरूनी चोट लगी है।
घटना 22 जुलाई एवं 23 जुलाई की
यह घटना दिनांक 22 जुलाई एवं 23 जुलाई की है। हालांकि उक्त जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को अभिभावकों के द्वारा दी गई थी परंतु उनके द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। संबंधित शिक्षक आयुष कुमार का यह कृत निश्चित रूप से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 17.1 का उल्लंघन है। थाना प्रभारी, गोंडा थाना, रांची के समक्ष अभिभावकों द्वारा दिया गया आवेदन की छाया प्रति संलग्न।
विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग
झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने इस बाबत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 17.1 की कंडिका 17.1 के अनुसार “No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment” के अलोक में ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया है कि डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, रांची के आयुष कुमार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।