हाईकोर्ट ने दिया था 27 लाख रुपए जमा करने पर जमानत का आदेश
मिरर मीडिया धनबाद : गबन के आरोपी झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर किए गए स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर 12 नवंबर 21 को सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता डेगलाल महतो को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
वही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को मंत्री जगन्नाथ की ओर से वरीय अधिवक्ता बबलू पांडे ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत में आवेदन दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के कार्यवाही पर रोक लगा दी है लिहाजा इस पर आगे की कार्रवाई न की जाए।
विदित हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री महतो को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था। जिसके आलोक में मंत्री की ओर से निचली अदालत में रुपया जमा करने की अनुमति दिए जाने का आवेदन भी दाखिल किया गया था। वहीं दूसरी ओर मंत्री ने 2 अगस्त 21 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी जिस पर सुप्रीम अदालत ने आदेश जारी किया है।