Jamshedpur:स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री निषेध, औचक छापेमारी

Manju
By Manju
1 Min Read

डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए औचक छापेमारी की गई। धालभूम के अमुमंडलाधिकारी शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन मौजूद रहे। जांच अभियान कदमा में के.पी.एस स्कूल के पास चलाया गया।

जांच दल के सदस्यों ने शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने की चेतावनी दी। साथ ही सभी दुकानों पर सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के पैकेटों की जांच की। नियमों का उल्लंघन कर उत्पादों की बिक्री करने वाले तीन दुकानदारों पर 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी तथा स्कूलों के नजदीक किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की ब्रिक्री करते पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई।

Share This Article