डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया:सियालदह कोर्ट ने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
सीएम ममता बनर्जी का बयान: ‘मृत्युदंड की मांग की थी’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने पहले दिन से ही दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। हालांकि, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके कारण यह निर्णय आया। अगर मामला हमारे पास होता, तो हम मृत्युदंड सुनिश्चित कर चुके होते।उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार ने 60 दिनों के भीतर तीन मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया है। लेकिन अब यह अदालत का फैसला है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा।
सीबीआई ने की थी मामले की जांच
यह मामला पिछले साल 9 अगस्त का है, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। घटना के अगले ही दिन दोषी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद सबूत छुपाने की कोशिश की थी। न्यायाधीश ने इस अपराध को जघन्य बताते हुए दोषी को कड़ी सजा दी। उन्होंने कहा कि यह अपराध न केवल कानून, बल्कि समाज के मूल्यों पर भी प्रहार है।
मृतक डॉक्टर के परिवार को न्याय की उम्मीद
अदालत के फैसले के बाद मृतक डॉक्टर के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। हालांकि, उन्होंने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग जारी रखने का संकेत दिया। इस मामले ने कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने भी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का वादा किया है।