डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने की अनुमति पर रोक लगाने के लिए उचित नियम बनाए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार इस संबंध में सभी पक्षों से सलाह लेकर ठोस निर्णय ले और निर्देश जारी करे।
नाबालिगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हवाला
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने तर्क दिया कि देर रात फिल्म देखने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो रात 1:30 बजे तक चलता है, लेकिन इन शो के दौरान नाबालिगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
पिछली घटनाओं का भी हवाला दिया गया
याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2023 की एक घटना का उल्लेख किया, जब ‘पुष्पा-2’ की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मां की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए थे।
फैसले तक लागू रहेगा अस्थायी प्रतिबंध
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश जारी करे ताकि बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके।
‘गेम चेंजर’ फिल्म और टिकट कीमतों पर भी सुनवाई के दौरान आया निर्देश
यह निर्देश हाईकोर्ट में अभिनेता राम चरण की फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य फिल्मों की टिकट कीमतों में वृद्धि से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए बच्चों के लिए रात के शो पर प्रतिबंध का निर्णय लिया।