वित्त मंत्री ने आज बजट 2025 पेश करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो पहले 7 लाख रुपये तक सीमित था। नई टैक्स रीजीम अपनाने वाले करदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
नई टैक्स स्लैब:
- 0-4 लाख रुपये तक – कोई टैक्स नहीं
- 4-8 लाख रुपये तक – 5% टैक्स
- 8-12 लाख रुपये तक – 10% टैक्स
- 12-16 लाख रुपये तक – 15% टैक्स
- 16-20 लाख रुपये तक – 20% टैक्स
- 20-24 लाख रुपये तक – 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से अधिक – 30% टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि 18 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 70,000 रुपये तक की बचत होगी, जबकि 25 लाख रुपये तक कमाने वालों को 1.10 लाख रुपये का फायदा मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों और किराए पर रह रहे लोगों को राहत
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई गई।
- किराए पर TDS की सीमा ₹6 लाख कर दी गई।
- शिक्षा के लिए विदेश में रेमिटेंस पर TCS हटा दिया गया।
इसके अलावा, अब टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट बढ़ाने से 1 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा, जिससे देश के मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।

