जमुई: बिहार अभिभावक महासंघ ने DAV पब्लिक स्कूल, जमुई पर विभागीय आदेशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। महासंघ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 25% कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के नामांकन हेतु ज्ञान दीप पोर्टल पर आवश्यक Intake Capacity Update नहीं किया गया है।
महासंघ ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि DAV पब्लिक स्कूल, जमुई को कई बार विभागीय आदेश जारी किए गए, फिर भी स्कूल प्रबंधन ने इसे लागू नहीं किया। इसे विभागीय आदेश की अवमानना बताया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी भी विद्यालय द्वारा ऐसे आदेशों की अवहेलना न की जा सके।
बिहार अभिभावक महासंघ ने इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कदम उठाने की मांग की है।
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